प्रत्येक रविवार को कंटीन्यूअस प्रोसेस वाले उद्योगों को लॉकडाउन
छिन्दवाड़ा: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में प्रत्येक रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में 10 जुलाई को आदेश जारी किये गये हैं। इस पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन आदेश के पालन में कंटीन्यूअस प्रोसेस वाले उद्योगों को उत्पादन में आ रही कठिनाईयों को देखते हुये ऐसे उद्योगों को केस-टू-केस के आधार पर लॉकडाउन से छूट प्रदान करने के लिये जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत अधिकृत किया गया है।