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म.प्र. मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण)

छिन्दवाड़ा:  राज्य शासन द्वारा म.प्र. मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 को समाप्त किये जाने के संबंध में म.प्र. मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) निरसन आदेश 2020 जारी किया गया है जो राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से लागू होगा। इस आदेश के परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल के व्यापार के लिये किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि इस संबंध में जिले के पेट्रोल और डीजल का व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को अवगत करायें।