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बीमा कंपनी को देना होगा 41 हजार का हर्जाना

जिला उपभोक्ता फोरम बेंच-2 ने सुनाया फैसला भोपाल । नवदुनिया प्रतिनिधि बीमा कराने के बाद भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर कंपनी ने सुधारने में खर्च हुई राशि नहीं दी तो उपभोक्ता फोरम ने 41 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया। टीटी नगर निवासी एस अग्रवाल ने पटवा सिटी ऑटो मोबाइल से 26 सितंबर 2012 को एक कार खरीदी थी। कार का टाटा एआइजSource