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पटौदी महापंचायत: भड़काऊ भाषण के आरोपी रामभगत की बेल अर्जी खारिज

गुरुग्राम हरियाणा की गुरुग्राम कोर्ट ने रामभगत गोपाल शर्मा उर्फ रामभक्त गोपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रामभगत को हरियाणा के पटौदी में रामलीला ग्राउंड पर महापंचायत के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रामभगत ने पिछले साल दिल्ली के जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर फायरिंग की थी। तभी से वह चर्चा में आया था। 4 जुलाई को रामभगत ने पटौदी में हुई महापंचायत में धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। उसके खिलाफ दिनेश नाम के एक शख्स ने केस दर्ज करवाया था। इस महापंचायत में शामिल हुए गोपाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मुसलमानों के खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए उकसाता दिखाई दिया। रामभगत के खिलाफ गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया था। 12 जुलाई को उसे गिरफ्तार किया गया। पटौदी में रामलीला ग्राउंड में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर महापंचायत का आयोजन किया था। रामभक्त गोपाल ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि पटौदी से उन आतंकवादियों और जिहादी मानसिकता के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं। गोपाल अगर सीएए के समर्थन में 100 किमी दूर जामिया जा सकता है तो पटौदी ज्यादा दूर नहीं है।


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