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INX Media Case: पी चिदंबरम की याचिका पर ED को अदालत का नोटिस, 9 अगस्‍त तक जवाब देने को कहा

नई दिल्लीदिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को (ईडी) को नोटिस भेजा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका पर इसे भेजा गया है। याचिका में चिदंबरम ने से संबंधित विभिन्न दस्तावेज मांगने की गुहार लगाई है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जारी कर नौ अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत चिंदबरम की तरफ से एडवोकेट अर्शदीप सिंह खुराना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उन्होंने ईडी को मामले से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों के साथ ही दाखिल की गई चार्जशीट मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया। इसमें ईडी से रिकॉर्ड की पृष्ठ संख्या में गलतियों को सुधारने और गायब दस्तावेजों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। क्‍या है मामला? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया था। उसी साल 16 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया। छह दिन बाद 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी थी। ईडी वाले मामले में उन्हें 16 दिसंबर को जमानत मिली थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्‍टाचार के आरोप सीबीआई ने अपना मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया था। इसमें चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितता का आरोप था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले के सिलसिले में सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। उन्हें 2018 मार्च में जमानत दी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी।


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