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राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ क्‍या हो सकती है अपील? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब

नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके प्रतिनिधि के किसी आदेश के खिलाफ अपील का कोई उपाय नहीं है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। हाई कोर्ट ने राज्य के धिले जिले में एक सरपंच और एक ग्राम पंचायत सदस्य को अयोग्य करार देने के संभागीय आयुक्त के आदेश की पुष्टि की थी। संभागीय आयुक्त ने उन्हें तय समय में चुनाव खर्च की जानकारी जमा नहीं करने पर अयोग्य करार दिया था। सरपंच और पंचायत सदस्य एक ही गांव के हैं। पीठ ने कहा, ‘राज्य निर्वाचन आयोग या इसके प्रतिनिधि-जिलाधिकारी की ओर से धारा 14बी (1) के तहत किसी सरपंच/सदस्य को अयोग्य घोषित करने के मामले में शिकायत को खारिज करने या कार्यवाही को वापस लेने के आदेश के खिलाफ अपील का कोई उपाय नहीं है।’ उसने कहा, ‘आदेश अंतिम हो जाता है और प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी की ओर से दिया जाता है तो इसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही पारित माना जाता है।’ शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग भी इस मामले में दखल नहीं दे सकता। उसने कहा कि संभागीय आयुक्त को जिलाधिकारी के इस तरह के किसी आदेश को खारिज करने पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा।


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