राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों पर नहीं लगा सकते रोक , हलफनामें में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त वादों पर अपना पक्ष रखा। आयोग ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह राज्य की नीतियों और पार्टियों की ओर से लिए गए फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने यह हलफनामा वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में दाखिल किया है।
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