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सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन तो अब क्या-क्या हैं विकल्प, जानें सबकुछ

देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग गई है। इस पाबंदी का मतलब इन चीजों को बनाना, आयात करना, जमा करना, डिस्ट्रिब्यूशन, सेल, इस्तेमाल करने पर रोक है। इन सामानों की उपयोगिता कम है और तुरंत फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 चीजों पर पाबंदी लगी है। यह सामान यानी वह प्लास्टिक का सामान जो फेंकने से पहले या रिसाइकल करने से पहले सिर्फ एक बार ही अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल, सरकार चाहती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे-धीरे करके कई चरणों में लोगों की ज़िंदगी से हटाया जाए। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। हालांकि प्लास्टिक के कैरी बैग्स या थैलियों को इन 19 चीजों में शामिल नहीं किया गया है लेकिन पिछले साल ही इनकी मोटाई को बढ़ाकर 50 माइक्रोन्स से 75 माइक्रोन्स कर दिया गया था। इस साल दिसंबर में इसे बढ़ाकर 120 माइक्रोन्स कर दिया जाएगा।


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