दंगों में शामिल आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
शीर्ष अदालत ने 16 जून को कहा था, ‘सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए।’ न्यायालय ने यह भी कहा था कि अधिकारियों को कानून के तहत उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया जाना चाहिए।
from https://ift.tt/RbmYKjL https://ift.tt/5Ut7hPJ
from https://ift.tt/RbmYKjL https://ift.tt/5Ut7hPJ