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हक की बात: अगर मुस्लिम महिला ने तलाक के बाद शादी नहीं की तो पूर्व पति से गुजारा-भत्ता पाने की हकदार

Maintenance Rights Of Muslim Woman: इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार, अगर तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी नहीं करती तो पूर्व पति से ताउम्र गुजारा-भत्‍ता पाने की हकदार है।

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