इटरनट क चलत बचच जलद जवन ह रह सहमत स सबध बनन क उमर 16 सल ह एमप हई करट न सपरम करट क द सलह
एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 से कम कर 16 साल करने की वकालत की है। हाई कोर्ट ने यह सलाह सुप्रीम कोर्ट को दी है। कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट के दौर में बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं।
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