मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर कोई मंदिर की इमारत को देखना चाहता है तो वह इसे मंदिर के एंट्री गेट से ही देख सकता है।
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मंदिरों में ध्वजस्तंभ से आगे लगाएं ‘गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित’ लिखे बोर्ड, हाई कोर्ट का निर्देश
Reviewed by मध्यप्रदेश टाइम्स
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January 31, 2024
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