
उत्तराखंड में कुछ दिन पहले ही लागू हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई है। ऐसे में बाल विकास अधिकारी ने लड़कियों के परिजनों को समझाया और शादियां रोक दी गईं।
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