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दिल्ली-एनसीआर में हवा हुई 'खराब', बढ़ते प्रदूषण के बीच तुरंत प्रभाव से GRAP का चरण-1 लागू


नई दिल्ली: दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 'खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तुरंत प्रभाव से ग्रैप (GRAP) का चरण-1 लागू कर दिया है। बुधवार दोपहर 4 बजे दिल्ली का कुल औसत AQI 245 दर्ज किया गया, जिसके बाद CAQM की उप-समिति ने स्थिति की समीक्षा करते हुए यह सख्त कदम उठाया।

वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के लिए पूरे NCR में 25-सूत्रीय कार्ययोजना लागू की गई है, जिसके प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:

  • निर्माण कार्यों पर सख्ती: निर्माण और विध्वंस (C&D) साइटों पर धूल को रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन और पानी के छिड़काव जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

  • सड़कों की सफाई: धूल कम करने के लिए सड़कों पर मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव तेज किया जाएगा।

  • कचरा जलाने पर रोक: खुले में बायो-मास और म्युनिसिपल कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

  • वाहनों पर सख्ती: पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्रों की कड़ी जांच होगी और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले या पुराने वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

  • तंदूर में कोयले/लकड़ी पर बैन: होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के तंदूर में कोयले या लकड़ी के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा; केवल बिजली या गैस आधारित उपकरणों की अनुमति होगी।

  • जनरेटर (DG सेट) पर पाबंदी: नियमित रूप से डीजी सेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, हालांकि अस्पताल, मेट्रो और रेलवे जैसी आवश्यक व आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट दी गई है।

इसके साथ ही, CAQM ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें। नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का उपयोग करने, लाल बत्ती पर वाहनों का इंजन बंद रखने, कचरे का सही निपटान करने और आगामी त्योहारों को बिना पटाखों के इको-फ्रेंडली तरीके से मनाने का आग्रह किया गया है। संबंधित एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।