Top Story

जान से मारने की नियत से पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर अवैध कट्टे से फायर करने वाले आरोपी को मिली पांच साल की कैद

छिन्दवाड़ा: अभियोजन जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.12.2012 को थाना प्रभारी गौरिहार द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी की वह निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर शासकीय वाहन एवं स्टॉफ के साथ ग्राम परसतपुर आया था गांव के मुखिया राकिषोर पटेल व श्रीराम पटेल को इस संबंध में जानकारी दी गई तथा बदमाषो की घेराबंदी कर ईनामी फरार बदमाष वीरू उर्फ वीर सिंह, छोटे निगम को आत्म सर्मपण करने की चेतावनी दी गई, आत्मसर्मपण न करते हुये वीर सिंह ने जान से मारने की नियत से पकडने हेतु गई पार्टी पर फायर कर दिया दूसरे आरोपी छोटे निगम ने भी पार्टी पर फायर किया, पुलिस पार्टी द्वारा भी जबाबी कार्यवाही में फायर किया गया, पुलिस द्वारा फायर करने के बाद दो बदमाष अलग अलग दिषा में भागे फायरिंग बंद होने पर खेतो की सर्चिग की गई, जिसमें वीरू उर्फ वीरसिंह घायल अवस्था में मिला। इलाज के दौरान वीर सिंह की मृत्यु हो गई। उसी खेत में वीरू के पास 12 बोर का देषी बंदूक व तीन जिंदा कारतूस और थोडी दूर पर एक कारतूस का पटटा् जिसमें 17 जिंदा कारतूस थे जान से मारने की नियत से आरोपी द्वारा फायर किये गये थे जिसमें प्रधान आरक्षक हनुमंत सिंह घायल हो गया था जिसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया था।
    मामले में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 152/2012 धारा 307,34 भादवि एवं आयुध अधिनियम की धारा 25/27 मंे आरोपी छोटू उर्फ राजकुमार निगम के विरूद्ध गिरफ्तार आरोपी छोटू उर्फ राजकुमार निगम के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया। पश्चात माननीय न्यायालय में संपूर्ण विवेचना कर चालान प्रस्तुत किया गया था।
    माननीय न्यायालय द्वारा 29 जून 2020 को आरोपी छोटे उर्फ राजकुमार निगम को धारा 307, 34 भादवि में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, तहसील लवकुषनगर, जिला छतरपुर द्वारा पांच वर्ष, एक माह, 24 दिन का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड में व्यतिक्रम कि दषा में आरोपी छोटे उर्फ राजकुमार निगम को एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 में आरोपी छोटे उर्फ राजकुमार निगम को तीन वर्ष का सश्रम का कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने की दषा में छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन का संचालन, श्री प्रवीण कुमार सिंह, जिला लोक अभियेाजन अधिकारी के मार्गदर्षन में श्री श्रीकेष यादव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।