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प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत आयोजित किये जाने का अनुमोदन

छिन्दवाड़ा:  मुख्य न्यायाधिपति एवं म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य संरक्षक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत आयोजित किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इस अनुमोदन के परिपालन में म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन कर निराकृत प्रकरणों की जानकारी लोक अदालत समापन के बाद उसी दिन शाम 5 बजे तक ई-मेल से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज श्री अरविंद कुमार गोयल द्वारा जिला और तहसील मुख्यालय के सभी न्यायाधीशगणों, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सभी तहसील विधिक सेवा समितियों और अधिवक्ता संघों के अध्यक्षों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों व व्यक्तियों को आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।