बच्चों को नशे से दूर रखने की अपील
छिन्दवाड़ा: कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा जन सामान्य और दुकानदार/विक्रेताओं से अपील की गई है कि बच्चों को नशे से दूर रखें और उनके लिये स्वस्थ और सुरक्षित छिन्दवाड़ा बनायें। उन्होंने बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 77 के अंतर्गत चिकित्सक की अनुमति के बिना 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कोई नशीला, द्रव पदार्थ, वस्तु जैसे शराब आदि नारकोटिक दवा या तंबाकू से बने उत्पाद जैसे बिड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटका और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाले पदार्थ जैसे बोनफिक्स, पेपर व्हाईटनर, पंचर साल्यूशन आदि नशीले पदार्थ या वस्तु देना या दिलवाना एक गंभीर अपराध है जिस पर 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रूपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। यदि कोई भी व्यक्ति बालकों को इस प्रकार का गैरकानूनी विक्रय करते हुये पाया जाये या इस प्रकार की कोई भी वस्तुस्थिति पाई जाये तो चाईल्ड लाईन 1098 या जिला बाल संरक्षण कार्यालय महिला एवं बाल विकास छिन्दवाड़ा के दूरभाष नंबर-07162-243421 पर सूचित करें।