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पुरी के अलावा कहीं नहीं निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका खारिज कर दिया जिसमें जगन्नाथ पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर रथ यात्रा निकालने की इजाजत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह राज्यों के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पारित आदेशों में दखल नहीं देगा। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि माफी चाहते हैं, लेकिन हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें भी ये बुरा लग रहा है, लेकिन हम दखल नहीं देंगे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। इस बार 12 जुलाई से यात्रा होनी है। गौरतलब है कि कोविड के मद्देनजर राज्य सरकार ने सिर्फ पुरी में रथा यात्रा निकालने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल भगवान रथयात्रा की इजाजत देंगे। कोविड की स्थिति को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि वह भी रथयात्रा में पुरी जाना चाहते हैं लेकिन देशभर में पब्लिक हेल्थ की जो स्थिति है, उसके मद्देनजर उन्होंने फैसला किया है कि वह घर से ही पूजा करेंगे। पिछले डेढ़ साल से वह जाना चाहते थे लेकिन वह घर पर ही पूजा करेंगे। कोविड के मद्देनजर रथयात्रा को सीमित कर दिया गया है। उड़ीसा हाई कोर्ट से अर्जी खारिज होने केबाद मामला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया था।


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