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MP में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का हाल देखकर होगा फैसला

जबलपुर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को हाई कोर्ट में बताया कि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर का आकलन करने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में पेश अपने जवाब में बताया कि सीमांकन, आरक्षण और चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कई याचिकाएं अदालतों में लंबित हैं। इन पर फैसला आने और कोरोना की तीसरी लहर का आकलन करने के बाद निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से इस बारे में विचार-विमर्श करेगा। इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 जुलाई की बैठक में प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने कहा था कि राज्य में 15 सितंबर से 347 नगरीय निकायों और दिसंबर से पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू की जाएं। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि अगर स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, तो पूरा सरकारी तंत्र इसमें व्यस्त हो जाएगा। इस बीच अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। याचिका में पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और यूपी के पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए मांग की गई थी किएमपी में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ होने तक रोके जाएं। हाई कोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि अभी निकाय चुनाव कराने को लेकर कोई तैयारी नहीं है। अदालतों में लंबित मामलों के निराकरण और कोरोना के आकलन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।


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