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अगर आप पंजाब जा रहे हैं तो फुल वैक्सीनेशन जरूरी, जानिए नई गाइडलाइंस

चंडीगढ़ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्यों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी नया नियम लागू होने जा रहा है। सोमवार से पंजाब में एंट्री के लिए कोरोना वैक्सीनेशन या नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जरूरी है। इससे पहले महाराष्ट्र ने घोषणा की थी कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी राज्य में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। ये है नई कोरोना गाइडलाइन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना खतरे के बीच राज्य में प्रवेश के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने कहा है, 'सोमवार से दूसरे राज्यों से जो भी पंजाब में प्रवेश करेगा उसके लिए कोरोना की दोनों डोज लगने का सर्टिफिकेट या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वालों की सख्त निगरानी की जाएगी, क्योंकि वहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है।' महाराष्ट्र में भी सख्त कोरोना प्रतिबंध लागू इससे पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने इस संबंध में ऐलान किया था। इसके तहत यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा। अगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की नेगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वो रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सख्ती कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल चुका महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आशंका को लेकर सख्ती बरती जा रही है। उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य में आ रहे लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी भी तरह की लापरवाही का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है।


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