Municipal Corporation Indore: 22 इमारतों को 24 घंटे में बंद करने के आदेश जारी
Buildings in Indore: इंदौर नगर निगम ने शहर की 22 ऐसी इमारतों को 24 घंटे में बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिनके निर्माताओं ने बिना पूर्णता प्रमाणपत्र या अधिभोग प्रमाणपत्र लिए इमारतों का उपयोग शुरू कर दिया है। इसी महीने निगम की तरफ से ऐसी इमारतों की पहचान कर उनके कर्ताधर्ताओं को नोटिस दिए थे और उनसे जवाब मांगा था। इनमें कुछ ऐसी इमारतें भी शामिल हैं, जिनमें अनुमति से ज्यादा निर्माण या अतिक्रमण किया गया है। निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि सभी संबंधितों के जवाब आ गए हैं।
विभिन्न जोन के भवन अधिकारियों ने अंतिम आदेश जारी करते हुए 24 घंटे में इमारत में संचालित दुकानें, संस्थान, होटल, बैंक और अस्पताल आदि बंद करने के निर्देश दिए हैं। दी गई समयावधि में जो इमारत बंद नहीं करेगा, नगर निगम उन्हें सील कर देगा। बुधवार से नगर निगम की टीमों ने 22 इमारतों का मेजरमेंट लेना भी शुरू कर दिया है। इस का काम आगामी एक-दो दिन तक चलेगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
महालक्ष्मी नगर के लोगों के जवाब आना शुरू
इंदौर नगर निगम ने इस महीने महालक्ष्मी नगर मेन रोड के 77 भवन स्वामियों को नोटिस दिए थे। उन्होंने आवासीय नक्शे पास करवाकर भवनों का व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया है। कहीं होटल, कहीं रेस्त्रां तो कहीं दुकानें व अन्य तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अपर आयुक्त ने बताया कि भवन स्वामियों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। जल्द ही उन्हें भी अंतिम आदेश कर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को कहा जाएगा
जहां 30 फीसद तक का अंतर वहां भरवाएंगे कंपाउंडिंग शुल्क
अपर आयुक्त ने बताया कि जिन इमारतों में अनुमति से ज्यादा या अवैध निर्माण है, यदि वे 30 प्रतिशत तक के दायरे में आते हैं, तो इमारत निर्माताओं से कंपाउंडिंग शुल्क भरवाया जाएगा। जहां स्वीकृति से 30 प्रतिशत ज्यादा अवैध निर्माण हैं, उन्हें हटवाया जाएगा। मेजरमेंट इसीलिए किया जा रहा है।