Single Use Plastic Ban: जुलाई 2022 से बंद होंगे सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाले कारखाने
इंदौर, Single Use Plastic Ban । केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन नियम-2016 में संशोधन कर सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध एक जुलाई 2022 से प्रभावशील होंगे। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाले कारखाने बंद होंगे।
सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने और प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन नियम और नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन विषय पर मंगलवार को आयोजित वेबीनार में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आरके गुप्ता ने यह बात कही। यह वेबीनार आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रखा गया था।
वेबीनार में बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक में 17 तरह के उत्पाद शामिल हैं। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, बैलून के साथ उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल का सामान, प्लेट्स, कप्स, ग्लास शामिल है।
इसके अलावा प्लास्टिक के फोर्क, स्पून, चाकू, स्ट्रा, ट्रे आदि कटलरी आयटम, मिठाई के डिब्बों के चारों और लपेटने वाली फिल्म, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट की पैंकिंग में उपयोग होने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रान से कम मोटाई के बैनर एवं स्टिकर शामिल हैं। इनके निर्माण, खरीदी-बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।