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नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण

छिन्दवाड़ा:  म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक जनवरी 2020 की संदर्भ तारीख के आधार पर नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एक से 9 जुलाई तक दावा/आपत्ति केंद्रों पर दावे और आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सौरभ कुमार सुमन ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और वेण्डर को इस संबंध में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सुमन ने बताया कि एक से 8 जुलाई तक प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक और अंतिम दिन 9 जुलाई को प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक पात्र मतदाता दावा/आपत्ति केन्द्र पर दावे या आपत्तियां प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि दावा/आपत्ति केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाकर रखें, मास्क का उपयोग सुनिश्चित करें और प्रत्येक दावा/आपत्ति केन्द्रों पर सेनेटाईजर उपलब्ध करायें। दावा/आपत्ति केन्द्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिये 2 गज की दूरी से गोल घेरे बनाये और उन गोल घेरे में ही संबंधित व्यक्तियों को खड़े रहने के लिये कहा जाये।
      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सुमन ने एक जुलाई 2020 की स्थिति में जिले में घोषित कन्टेनमेंट क्षेत्र में दावा/आपत्ति प्राप्त करने के लिये नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वार्ड प्रभारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि कर्मचारियों की ड्यूटी केवल इसी कार्य के लिये लगाई जाये कि किसी व्यक्ति का नाम पंचायत की मतदाता सूची में सम्मिलित, विलोपित या संशोधित तो नहीं किया जाना है अथवा मतदाता सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति से संबंधित किसी प्रविष्टी में कोई सुधार तो नहीं किया जाना है। घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र में दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि का प्रचार-प्रसार करायें और कन्टेन्मेंट क्षेत्र में जाने वाले कर्मचारियों को मास्क, सेनेटाईजर या अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से प्रदाय करें ताकि वे संक्रमण से अपना बचाव कर सके। नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वार्ड प्रभारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि को दावा/आपत्ति का फार्म, प्राधिकृत कर्मचारी बुकलेट से उपलब्ध कराये और उनका रिकार्ड रखें तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वार्ड प्रभारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि घोषित कन्टेन्मेंट क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से जो दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हों, उनसे दावा/आपत्ति फार्म आवश्यक दस्तावेजों सहित भरवाकर प्राधिकृत कर्मचारियों को उपलब्ध करायें। प्राधिकृत कर्मचारी दावा/आपत्ति फार्म नियमानुसार रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायें जिससे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा/आपत्ति फार्मो के निपटारे की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर सकें। उन्होंने निर्देश दिये है ‍कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न पाये और अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज न होने पाये। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।